कठुआ गैंगरेप-मर्डर केस: 3 दोषियों को उम्रकैद, तीन को 5-5 साल कैद

नई दिल्लीः जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या के मामले में पठानकोट कोर्ट ने दोषियों की सजा का एलान कर दिया है. तीन दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद और तीन दोषियों को 5 साल की सजा का एलान किया है.

जिन तीन को उम्रकैद की सजा हुई है उनके नाम सांझीराम, प्रवेश कुमार और दीपक खजूरिया हैं. इसके अलावा आरोपी तीनों पुलिसवालों को 5 साल की सजा हुई हैं. इसके तहत तीन दोषियों आनंद दत्ता, तिलकराज और एक विशेष पुलिस अधिकारी सुरेंद्र वर्मा को 5-5 साल की सजा का एलान हुआ है.

वकील ने बताया कि तीनों आरोपियों को गैंगरेप के आरोपों में 25 साल कैद की भी सजा सुनाई गई है. सबूतों को नष्ट करने के लिए पुलिस उपनिरीक्षक आनंद दत्ता, हेड कांस्टेबल तिलक राज और विशेष पुलिस अधिकारी सुरेन्दर वर्मा को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है.

 उन्होंने कहा कि उन्हें उम्रकैद की सजा के साथ हत्या के लिए हरेक पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं सुरेंद्र कुमार, आनंद दत्ता और तिलकराज को 5 साल की सज़ा के साथ 50 हज़ार जुर्माना भी लगाया गया है. एक आरोपी बरी किया गया है.

इस मामले में एक ग्राम प्रधान समेत आठ आरोपी थे, जबकि किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है. इससे पहले 7 आरोपियों के खिलाफ आज पठानकोट कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें में 6 को दोषी करार दिया गया. कोर्ट ने आरोपी ग्राम प्रधान सांझी राम के बेटे विशाल को बरी कर दिया.

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